(Toll tax rules in India) देश में अब सड़को का जाल बढ़ता ही जा रहा है। लगातार एक्सप्रेसवे का निर्माण होता जा रहा है। नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन पर वाहनों को सफर करने के लिए टोल टैकस देना होता है। इन एक्सप्रेसवे और सड़कों के रखरखाव के लिए टोल प्लाजा पर टोल टैक्स (Toll tax) वसूला जाता है। लेकिन देश में कुछ चुनिंदा कैटेगरी के लोगों को टोल टैक्स पर 100 फीसदी की छूट दी जाती है। जी हां आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि किस किस कैटेगरी के लोगों को Toll Tax Exemption की सुविधा दी जाती है। आइए आज हम आपको बताते हे कि किन लोगों को एक भी रूपया टोल टैकस नही देना (toll tax in India) पड़ता।
NHAI द्वारा वसूला जाता है Toll Tax
हमारे देश में अब लगातार एक्सप्रेस वे (express pay) और नेशनल हाइवे की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बेहतर सड़कें होने के कारण बड़ी संख्या में लोग भी अपने वाहनों से लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। लेकिन सरकार की ओर से एनएचएआई (NHAI Rules) को इस तरह के हाइवे और एक्सप्रेस वे पर टोल वसूलने का काम दिया गया है। आपने भी अगर नेशनल हाईवे पर सफर किया है तो आपने भी कभी न कभी टोल टैक्स का भुगतन (payment of toll tax) किया होगा।
इन लोगों को मिलती है टोल टैक्स में 100 फीसदी की छूट
नेशनल हाईवे पर वाहन चलाने जिसमें निजी यात्री वाहन, हल्के कमर्शियल वाहन, भारी कर्मशियल वाहनों को नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस का उपयोग करने पर टोल टैक्स देना होता है। लेकिन क्या आप ये जानते है कि कुछ खास कैटेगरी के लोगों को इसमें छूट दी जाती है। केंद्र सरकार की ओर से इन लोगों को नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे का उपयोग (toll plaza on national highway) करने पर 100 फीसदी की छूट मिलती है।
जान लें किसे नहीं देना होता टोल टैक्स
देशभर में किसी भी हाइवे और एक्सप्रेस वे पर जिन लोगों को टोल टैक्स देने से छूट मिलती है उनमें देश के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ति, राज्यपाल, उप-राज्यपाल, संघ के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति, राज्य विधान सभा के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश और अन्य न्यायधीश, राज्यों के मंत्री, सांसद, भारत सरकार के सचिव, राज्य सभा और लोक सभा के सचिव, राज्यों की विधान सभा और विधान परिषद के सदस्य और सरकारी दौरे पर आए उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति शामिल हैं।
इन्हे भी नही देना होता टोल टैकस
ये तो आप जानते ही है कि भारत सरकार की ओर से कुछ खास लोगों को देश के लिए सेवा करने पर पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को भी टोल पर टैक्स देने से छूट पाते हैं। इनमें परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र विजेता भी शामिल हैं। इसके लिए उनको फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाना होता (toll tax free) है।
इन खास अधिकारियों को भी मिलती है छूट
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में माननीय लोगों के अलावा भी कुछ और कैटेगरी के लोगों को छूट दी जाती है। जिसमें आधिकारिक काम के लिए जा रहे रक्षा मंत्रालय के अधिकारी (Defense Ministry officials) , इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अधिकारी, अर्धसैनिक बल, पुलिस की वर्दी में केंद्रीय और सशस्त्र बल, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अग्नि शमन विभाग या संगठन, एनएचएआई या किसी ऐसे संगठन के लोग जो अपने वाहन का उपयोग निरीक्षण, सर्वे के काम में कर रहे हों, उनको भी टोल टैक्स देने से छूट दी जाती है। देशभर में एंबुलेंस और शव वाहन को भी टैक्स देने से छूट (exemption from paying tax) मिलती है।
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