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जब ट्रेन में किसी का सामान छूट जाता है तो उसका क्या किया जाता है? जानकर आप भी होंगे हैरान

ट्रेन में सफर करना काफी मनोरंजक होता है। हमारा ध्यान खिड़की से बाहर के सुंदर नजारों की तरफ जाता है। यात्रियों से भरी ट्रेन की बोगी में कई बार हम सहयात्रियों के साथ बात करने लग जाते हैं और हमारा स्टेशन आ जाता है। ऐसे में कई बार जल्दबाजी या किसी और वजह से ट्रेन में सामान छूट जाता है।

Indian Railway Rules

स्टेशन पर उतरते ही जब हमें एहसास होता है कि हमारा सामान तो ट्रेन में ही रह गया, तो लगता है कि अब सामान नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेन में सामान छूट जाने पर भी आप अपना सामान वापस पा सकते हैं। आइये जानते हैं कैसे

ट्रेन में छूट जाए सामान तो क्या करें?

अगर ट्रेन में आपका सामान छूट जाए, तो उसी स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों के साथ आईपीएफ पुलिस को सूचना देनी चाहिए। आप इसके लिए आरपीएफ में एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। ऐसे में रेलवे और पुलिस की यह जिम्मेदारी होती है कि वह आपके सामान का पता लगाने की कोशिश करें और अगर आपका सामान आपकी बताई सीट पर मिलता है, तो उसे उस नजदीकी आरपीएफ थाने में जमा करा दिया जाता है। कई मामलों में तो यह सामान शिकायत करने पर स्टेशन पर डिलीवर भी कर दिया जाता है।

इसके बाद यात्री अपनी उचित जानकारी देकर और अपने दस्तावेज दिखा कर इसे वापस प्राप्त कर सकता है। कई स्टेशनों पर उनके घर तक सामान पहुंचाने की व्यवस्था भी की जा रही है। ऐसे में आपका सामान वापस मिलने की उम्मीद काफी ज्यादा है।

रेलवे आपके सामान का क्या करता है?

जब आपका सामान ट्रेन में छूट जाता है, तो उसे स्टेशन पर जमा कर दिया जाता है। अगर कोई रेलवे कर्मचारी या कोई यात्री स्टेशन पर किसी का सामान लेकर आता है, तो स्टेशन मास्टर उसे कलेक्ट करता है। इसके बाद प्रत्येक सामान के आधार पर प्रक्रिया की जाती है। अगर इस सामान में कोई आभूषण आदि है, तो उसे रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे ही रखा जाता है। अगर कोई 24 घंटे में इस सामान का दावा करता है तो उसे दे दिया जाता है। अन्यथा इस सामान को अगले अंचल कार्यालय को भेज दिया जाता है।

हालांकि, अन्य सामानों की समयावधि तीन महीने की होती है। रेलवे अधिकारी इसे तीन महीने तक अपने पास रखते हैं और इसके बाद इसे आगे भेज दिया जाता है। कई सामान बेचने के भी नियम होते हैं, हालांकि इसकी प्रक्रिया काफी बड़ी होती है। वैसे तो प्रत्येक वस्तु के आधार पर अलग-अलग नियम बनाए गए हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार आपके माल का निस्तारण किया जाता है।

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